
उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोटद्वार में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में शुक्रवार को वनंतरा मामले में तीनों आरोपियों रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य रिजॉर्ट प्रबंधक सौरभ भाष्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता उर्फ पुलकित को दोषी पाया गया है। जिसके बाद अदालत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य,सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को (IPCकी धारा 302,हत्या),201 (साक्ष्य नष्ट करना),120-बी (षडयंत्र),354-ए और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ 50-50 हजार रुपये का अर्थ दंड और अंकिता के परिजनों को चार लाख रुपये देने का फैसला भी अदालत ने सुनाया है।
आपको बता दें कि ऋषिकेश में वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली 19 वर्षीया अंकिता की 18 सितंबर,2022 को रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उसके शव को चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। घटना के एक सप्ताह बाद चीला नहर से शव बरामद हुआ था। इस मामले को लेकर समय-समय पर सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों द्वारा विरोध जताया गया। उत्तराखंड सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया। जिसके बाद आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया। इस पूरे मामले पर शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। जिसके तहत तीनों आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
अदालत के फैसले के बाद अंकिता भंडारी के माता-पिता का बयान भी आया है। वह अदालत के इस फैसले से खुश नहीं है। उनका कहना हैं कि जिन्होंने हमारी बेटी को मौत दी उन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। हम चाहते थे कि हमारे जिंदा रहते इन हत्यारों को मौत की सजा मिले। हम इसके लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे।