
उत्तराखंड में सभी पूर्व शर्तों के साथ एक बार फिर से कोविड कर्फ्यू सात सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। पूर्व की तरह इस बार भी कर्फ्यू में कोई छूट नहीं दी गई है। मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए है।

उत्तराखंड में मंगलवार यानि आज 31 अगस्त की सुबह छह बजे कोविड कर्फ्यू की अवधि खत्म हो गई थी। सोमवार को मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू ने इस अवधि को 7 सितंबर की सुबह छह बजे तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है।
राज्य में कोविड कर्फ्यू के दौरान सभी शर्तें पूर्व की तरह रहेंगी। बाजार सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक ही खुलेंगे। शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल हो सकेंगे। राज्य में 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड गाइडलाइन के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
उत्तराखंड में पर्यटन स्थलों पर भीड़ नियंत्रण के लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है,जो पूर्व की भांति ही है। राज्य में आने वाले लोगों के पास कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेने के 15 दिन की रिपोर्ट होना जरूरी है,तभी वह राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। कोविड वैक्सीन की डबल डोज न लेने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा।
राज्य में सैलून और स्पा को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हाल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है। शहरी क्षेत्रों में होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे। इसी के साथ सरकारी गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी खुले रहेंगे। राज्य में रात्रि कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा।