उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के लिए जारी नई गाइडलाइन,जानिए क्या रहेगा बंद,क्या खुला

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कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत उत्तराखंड शासन द्वारा आगामी कोरोना कर्फ्यू के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नवीन आदेशानुसार प्रदेश में 22 जून को सुबह 6 बजे से 29 जून को सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू कुछ ढील के साथ लागू रहेगा।

इस दौरान जनरल मर्चेंट, परचून, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (फल, सब्जी, डेयरी, दूध, मीट) इत्यादि शनिवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में पांच दिनों के लिए पूर्व समय की भांति खोली जाएगी। चमोली जनपद के लोगों को आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के साथ बद्रीनाथ दर्शन की अनुमति दी गई है साथ ही रूद्रप्रयाग जनपद के लोगों को आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के साथ केदारनाथ दर्शन की अनुमति होगी। इसी तरह उत्तरकाशी जनपद के लोगों को आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के साथ गंगोत्री और यमुनोत्री दर्शन की अनुमति दी गई है। यात्रा 11 जुलाई से उत्तराखंड राज्यवासियों के लिए खुलेगी। इसके लिए आरटीपीसीआर या एंटीजन या रैपिड टेस्ट जरूरी होगा।

कोरोना कर्फ्यू के दौरान होटल ,रेस्टोरेंट, 50 प्रतिशत डाइनिंग क्षमता के साथ खोले जाएंगे और रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। बार और समस्त सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्यालय भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय पूरी क्षमता से खुलेंगे। कोविड कर्फ्यू के दौरान कोविड वैक्सीनेशन का कार्य जारी रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक सुविधाएं, वित्तीय संस्थान और समस्त स्वास्थ्य सेवाएं यथावत संचालित रहेंगी। शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।