उत्‍तराखंड उच्च न्यायालय ने चार धाम यात्रा से हटाई रोक

0
1751

विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा मामले में उत्तराखंड सरकार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद चार धाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी।

आपको बता दें कि  28 जून को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश रविन्द्र चौहान की खंडपीठ ने चार धाम यात्रा पर रोक लगाई थी। लेकिन अब उच्च न्यायालय ने रोक को हटाते हुए सरकार को कोविड के नियम का पालन करते हुए प्रतिबंध के साथ चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट के यात्रा शुरू करने के आदेश से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने राज्य सरकार को एसओपी जारी कर सभी श्रद्धालुओ की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट, सभी का ऑनलाइन पंजीकरण और दोनों वैक्सीनशन सर्टिफ़िकेट अनिवार्य करने की दिए निर्देश।

मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800 भक्त या यात्रियों,बद्रीनाथ धाम में 1200,गंगोत्रि में 600,यमनोत्री धाम में कुल 400 यात्री जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।उक्त यात्रा हेतु हर भक्त या यात्री को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अथवा वैक्सीन की डबल डोज ले चुके होने का सर्टिफिकेट ले जाना होगा। चमोली,रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवयश्यक्तानुसार पुलिस फोर्स की तैनाती हेतु भी प्रशाशन को कहा गया है। चारों धामों में भक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे।

उत्‍तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा चार धाम यात्रा से रोक हटाने के बाद से चारों धामों में खुशी की लहर है। यात्रा खुलने से हजारों व्यवसायियों व तीर्थ पुरोहितों समेत चार धाम यात्रा से जुड़े लोगों की आजीविका पटरी पर लौटने की उम्मीद है।