उत्तराखंड कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला,विवाहित महिलाओं को पुरुषों के साथ भूमि व संपत्ति की सह खातेदार का अधिकार

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उत्तराखंड में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले चमोली जिले में आई आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए दो मिनट का मोन रखा गया।

बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में विवाहित महिलाओं के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया गया। जिसके तहत विवाहित महिलाओं को पुरूषों के साथ भूमि व संपत्ति की सह खातेदार का अधिकार दिया गया है। उन्हें भूमि पर पर ऋण लेने के साथ ही उसे बेचने का अधिकार भी अधिकार होगा। हालांकि यह अधिकार पैतृक संपत्ति पर होगा। इसके लिए उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन)विधेयक को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से महिलाओं को अब स्वरोजगार और विभिन्न स्वावलंबन योजनाओं के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध हो सकेगा। विधानसभा बजट सत्र आहूत होने के कारण कैबिनेट की विस्तृत प्रेस ब्रीफिंग नहीं की गई।

इसी के साथ सरकार ने चमोली आपदा के मृतकों के परिजनों को सात-सात लाख रुपए का मुआवजा देना शुरू कर दिया है। जिसमें 4 लाख सरकार की ओर से 1 लाख एसडीआरएफ और 2 लाख रूपये भारत सरकार की ओर से दिया जा रहा है। उत्तराखंड कैबिनेट में 24 मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्यपाल के अभिभाषण के अलावा आपदा और कुंभ को लेकर की गई कैबिनेट में चर्चा।

  • उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा जाएगा।
  • यूपीसीएल,पिटकुल,उज्जवल में प्रबंध निदेशक के पद पर दावेदारी करने के लिए इंजीनियर ,बोर्ड के डायरेक्टर और बाहर से व्यक्ति भी अपनी योग्यता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। यह निर्णय इंदु कुमार पांडे की रिपोर्ट के अनुसार लिया गया है।
  • गरुड़ विकासखंड को नगरपालिका का दर्जा दिया गया है।
  • -नई पांच नगर पंचायतें और एक नगरपालिका परिषद के गठन को हरी झंडी 
  • वन विकास निगम में सातवें वेतनमान के तहत आवास भत्ते को मंजूरी
  • -हर की पैड़ी से चंडी देवी तक रोपवे निर्माण पर लगी मुहर
  • -अग्निशमन आपात सेवा नियमावली को मंजूरी
  • -घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, नलकूप श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को विलंब अधिभार में छूट देने को मंजूरी, तीन महीने तक मिलेगा लाभ, 230 करोड़ रुपये का ब्याज होगा माफ
  • कैबिनेट बैठक में अवैध निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब सेटेलाइट के माध्यम से अवैध निर्माण की निगरानी होगी, वन टाइम सेटलमेंट का निर्णय
  • -जलविद्युत निगम के वार्षिक प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखने को मंजूरी
  • उत्तराखंड सरकार बजट सत्र में लगभग 57 हजार करोड़ रुपये का बजट रखेगी। जिसको लेकर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बजट प्रस्ताव पर चर्चा हुई।