उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी आरक्षण देने का विधेयक पास,राज्य में महिलाओं में खुशी की लहर

0
624

उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। लेकिन इस दौराना सरकार ने कई विधेयक सदन पटल पर रखे और इनमें से कई विधेयकों से धामी सरकार ने पास कराया। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विधेयक रहे महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण और उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक। इन दोनों ही विधेयक सदन में पास हो गए है। जिसके बाद उत्तराखंड में महिलाओं में खुशी की लहर है।

  • उत्तराखण्ड में दो ऐतिहासिक विधेयक विधानसभा में पास
  • सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वायदा किया पूरा,धामी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि
  • महिलाओं को सरकारी नौकरियों के क्षैतिज आरक्षण का बना कानून
  • प्रदेश में धर्मान्तरण पर रोक सम्बंधित कानून बना

आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन मंगलवार को संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शून्यकाल में महिला आरक्षण का विधेयक सदन पटल पर रखा। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी आरक्षण देने का विधेयक पेश होने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि इस सत्र में इस विधेयक को पास करा लिया जाएगा। जिसके बाद बुधवार को यह विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ।

क्षैतिज आरक्षण विधेयक मातृ शक्ति को समर्पित-सीएम धामी

उत्तराखंड में विधानसभा अनुपूरक बजट सत्र के दूसरे दिन दो महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में ध्वनिमत से पास हो गए हैं। उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2022 के पास होने के बाद प्रदेश में धर्मान्तरण को लेकर कठोर कानून का प्राविधान हो गया है। इसके अलावा उत्तराखण्ड लोकसेवा (महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2022 से प्रदेश में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था एक बार फिर से लागू हो जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। कुछ दिन पूर्व राज्य सरकार ने इन दोनों विधेयकों को कैबिनेट से मंजूरी दी थी। बुधवार को विधानसभा में इन विधेयकों के पास होने से प्रदेश में इसे लागू करने की जल्द अधिसूचना जारी हो जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड देवभमि है यहां पर धर्मान्तरण जैसी चीजें हमारे लिए बहुत घातक है,इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया था कि प्रदेश में धर्मान्तरण पर रोक के लिए कठोर से कठोर कानून बने। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि इस कानून को पूरी दृढ़ता से प्रदेश में लागू किया जाएगा। वहीं उत्तराखण्ड में महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड निर्माण में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है और सरकार ने यह पहले ही तय किया था कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस प्रदेश में मातृशक्ति का सम्मान करते हुए। उन्हें इस क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिले। महिलाओं के लिए राज्याधीन सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था देने करने यह अधिनियम मातृ शक्ति को समर्पित है।

सदन में 9 विधेयको पर लगी मुहर

1 :- बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तराखंड संशोधन एवं अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक 2022 पास हुआ

2 :- उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) संशोधन विधेयक 2022 पारित

3 :- पेट्रोलियम विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक सदन में पास

4 :- उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक को भी सदन में हुआ पास

5 :- भारतीय स्टांप (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक को भी सदन में हुआ पारित

6 :- उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक को भी सदन में पास

7 :- उत्तराखंड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2022 भी सदन में पारित

8 :- उत्तराखंड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक 2022 सदन में पारित

9 :- उत्तराखंड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2022 सदन में हुआ पास