कोविड को लेकर उत्तराखंड सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस

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उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे है। इसी के साथ नए वेरिएंट ओमीक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य सरकार के जारी किये गए दिशा निर्देशों के मुताबिक, उत्तराखंड में नाईट कर्फ्यू पहले की तरह ही रात्रि 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा 16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियों पर भी रोक लगी है। 

  1. राज्य में नाईट कर्फ्यू Night Curfew रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
  2. समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक खुले रहेंगे।
  3. राज्य के समस्त जिम,शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल,स्पॉ,सैलून,मनोरंजन पार्क थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
  4. राज्य में स्वीमिंग पूल,वाटर पार्क 16 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे।
  5. खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी।
  6. समस्त सार्वजनिक समारोह (Event) (मनोरंजन,शैक्षिक सांस्कृतिक आदि) गतिविधियों की 16 जनवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
  7. विवाह समारोह एवं शव यात्रा में Venue (बन्द अथवा खुले स्थान) के 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान काविड प्रोटोकॉल का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।
  8. उत्तराखंड में राजनैतिक रैली,धरना प्रदर्शन की 16 जनवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
  9. होटल,रेस्तरां,भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत Dining  के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway,होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
  10. होटलों में स्थित Conference Hall, Spa and Gym का उपयोग COVID Protocol के अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी।
  11. आगनवाड़ी केन्द्र एवं कक्षा 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 16 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे,इस दौरान online class के माध्यम से कक्षाएं जारी रहेंगी। 
  12.  भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
  13.  बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID Vaccination (दोनो डोज) का प्रमाण पत्र नहीं है,उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
  14. देश भर में ‘Omicron’ के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर्यटक स्थलों,बाजार,बस स्टैण्ड,रेलवे स्टेशन मण्डी,शॉपिंग मॉल एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी,मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
  15. कोविड-19 के New Variant ‘Omicron’ से बचाव हेतु प्रत्येक जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया
  16. राज्य में सभी पात्र व्यक्तियों का Covid Vaccination-Double Dose को शत प्रतिशत आच्छादित करने की कार्यवाही की जायेगी।
  17. राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  18.  सार्वजनिक स्थानों,कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए।
  19. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा। 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
  20. सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।
  21. कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा

निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की सलाह दी जाती है

  1. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति।
  2. गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं।
  3. वर्ष से कम आयु के बच्चे।

दंड के प्रावधान

i. COVID Curfew का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Section 51 to 60), महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने है

उक्त आदेश दिनांक 09 जनवरी, 2022 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी होंगे।