
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुआ। बैठक में कुल 26 बिंदुओं पर चर्चा के बाद 25 बिंदुओं पर कैबिनेट ने मुहर लगाई,विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी होने के कारण मंत्रिमंडल के निर्णयों को ब्रीफ नहीं किया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय रहा धर्मांतरण कानून को लेकर बैठक में धर्मांतरण कानून सख्त करने और उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती घोषित करने पर मुहर लग गई है।
उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण अब संज्ञेय अपराध होगा। नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान है। माना जा रहा हैं कि इससे जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों में रोक लगेगी।
धामी कैबिनेट ने नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी है। अब नैनीताल हाई कोर्ट हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाएगा। इसकी मांग लंबे समय से चल रही था।
जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों के पुनर्वास करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है,यह पुनर्वास वन अधिनियम 2013 के तहत ही किया जाएगा।
पशुपालकों को भूसे पर मिलने वाली सब्सिडी को 50 फीसदी बढ़ा दिया गया है।
अपणी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
केदारनाथ धाम में ॐ मूर्ति की स्थापना की जाएगी।
कौशल विकास में रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरणों में भुगतान किया जाएगा
जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और UGVNL के बीच उपकरण बनाए जाएंगे।
राज्य में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करवा की सजा खत्म की गई. अर्थ दंड का प्रावधान किया गया।
अग्निशमन नियमावली को भी कैबिनेट ने अनुमति दी है।
श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी गठती। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कमेटी के अध्यक्ष होंगे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और चंदन रामदास कमेटी के सदस्य के तौर पर शामिल किए गए है।
29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा।