उत्तराखंड सराकार ने एक जुलाई से स्थानीय निवासियों के लिए चार धाम यात्रा शुरू करने की एसओपी की जारी,हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी उत्तराखंड सरकार!

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने के राज्य कैबिनेट के फैसले पर रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार को पूजा-अर्चना का लाइव टेलीकास्ट कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 7 जुलाई को कोर्ट में शपथ पत्र पेश करने को कहा गया है। इस के बावजूद उत्तराखंड सरकार ने एक जुलाई से स्थानीय निवासियों के लिए चार धाम यात्रा शुरू करने के लिए एसओपी जारी कर दी है।

चार धाम यात्रा शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ सरकार ने एक जुलाई से प्रथम चरण की चार धाम यात्रा शुरू करने की एसओपी जारी कर दी है। जिसके तहत प्रथम चरण में केवल रुद्रप्रयाग के निवासियों को केदारनाथ चमोली के निवासियों को बद्रीनाथ और उत्तरकाशी के निवासी को यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन के लिए अनुमति होगी। सभी दर्शन करने वालों निवासियों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। दूसरे चरण की चार धाम यात्रा 11 जुलाई से प्रारंभ की जाएगी। दूसरे चरण में सभी उत्तराखंड राज्य के निवासियों के लिए अनुमति होगी सभी को आर्टिफिशियल रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा।

आपको बता दें कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने एक जुलाई से स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा शुरू करने पर मंत्रीमंडल की बैठक में मुहर लगाई थी। इसके तहत सबसे पहले स्थानीय श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति दी गई थी।