उत्तराखंड से बड़ी खबरः-उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए चार धाम यात्रा तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित

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उत्तराखंड शासन से चार धाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पहले हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद शासन ने चार धाम यात्रा के लिए गाइडलाइन जारी कर 1 जुलाई से यात्रा शुरू करने की एसओपी जारी कर दी थी। लेकिन अब शासन ने अपने इस आदेश को पलट दिया है। अब उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन करते हुए चार धाम यात्रा को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित क दिया गया है। यानी 1 जुलाई 2021 से प्रस्तावित यात्रा अब अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित रहेगी।

आपको बता दें हाईकोर्ट ने इसको लेकर निर्देश जारी किए थे कि सरकार 1 जुलाई से यात्रा ना शुरू करें क्योंकि सरकार की इस को लेकर कोई तैयारी नहीं है। जिसके बाद देर रात सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी थी। जिसमें चार धाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू करने की बात कही गई थी।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने के राज्य कैबिनेट के फैसले पर रोक लगा दी थी। अदालत ने सरकार को पूजा-अर्चना का लाइव टेलीकास्ट कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 7 जुलाई को कोर्ट में शपथ पत्र पेश करने को कहा गया है। इस के बावजूद उत्तराखंड सरकार ने एक जुलाई से स्थानीय निवासियों के लिए चार धाम यात्रा शुरू करने के लिए एसओपी जारी कर दी थी। जिसे अब पलट दिया गया है। अब 1 जुलाई से चार धाम यात्रा शुरू नहीं होगी।