सावधानः-उत्तराखंड में अब आपने ध्वनि प्रदूषण किया तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना

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उत्तराखंड में शुक्रावर को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैसला रहा उत्तराखंड में प्रेशर हॉर्न पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना। अब अगर आप उत्तराखंड में प्रेशर हॉर्न एवं अन्य वजहों से ध्वनि प्रदूषण करते हैं तो आप भारी जुर्माना भरने के लिए तैयार रहिए।

उत्तराखंड में प्रेशर हॉर्न पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं, विभिन्न क्षेत्रों को शांत और आवासीय क्षेत्र घोषित करते हुए लाउडस्पीकर के लिए मानक तय कर दिए गए हैं। जिसमें ध्वनि प्रदूषण पर 1 हजार से 40 हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया हैं कि  उत्तराखंड के शांत क्षेत्रों में ध्वनि के मानकों की सीमा के बाहर प्रेशर हॉर्न, लाउडस्पीकर बजाकर या अन्य वजहों से ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर जुर्माना लगेगा। इस क्रम में यदि कोई पहली बार में नियम तोड़ता हैं तो उस पर 1 हजार से 20 हजार, दूसरी बार में 2500 से 30 हजार और तीसरी बार में 5000 से 40 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।

मानकों के विपरीत प्रेशर हॉर्न, लाउड स्पीकर या अन्य प्रदूषण करने वाले साधनों  पर यह जुर्माना लगेगा। जुर्माना व्यक्तिगत, धार्मिक उत्सवों, मनोरंजन कार्यक्रमों, विवाह समारोह हॉल, सांस्कृतिक उत्सवों, औधोगिक इकाईयों व खनन कार्यो की श्रेणी में वसूला जाएगा। इस लिए अब आप सावधान हो जाइए और उत्तराखंड की शांत वादियों और शहरों में ध्वनि प्रदूषण करने से बचें।