उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले,गैरसैंण को मंडल बनाने का फैसला स्थगित,देहरादून में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू का फैसला

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शुक्रवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 22 प्रस्ताव आए। दो प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपने स्तर पर निर्णय लिया। जिसमें एक प्रस्ताव स्थगित हुआ। कैबिनेट का सबसे महत्वपूर्ण फैसला रहा त्रिवेंद्र सरकार के गैरसैंण को मंडल बनाने के फैसले को स्थगित करना। इसी के साथ देहरादून जनपद के चकराता कालसी को छोड़कर, हरिद्वार, नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र और नगर पालिका हल्द्वानी में कक्षा 1 से 12वीं कक्षा तक स्कूल 30 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया गया।

पिछले कुछ दिनों से जिस तरह उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे है। इसे देखते हुए कैबिनेट ने देहरादून शहर में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसी के साथ उत्तराखंड कैबिनेट में कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

– कोरोना के समय में मार्च में तालाबंदी के दौरान सरकार ने कई तरह की रियायतों का फैसला लिया था। ये रियायतें छह महीने के लिए बढ़ा दी हैं। ये फैसला 30 सितंबर तक लागू रहेंगे होगा।

– कोविडकाल के मद्देनजर अधिप्राप्ति नियमावली में कोई भी काम करने पर पांच से 10 प्रतिशत तक परफार्मेंस सिक्युरिटी देनी होती थी। इसको घटाकर 31 दिसंबर तक तीन प्रतिशत कर दिया गया है। वर्तमान में शुरू हो चुके कामों पर भी यह लागू होगा। इसी तरह से निविदा प्रतिभूति 25 करोड़ पर दो प्रतिशत होती थी, अब कोई बिडिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। 

– उत्तराखंड में एक्सरे टेक्नीशियन के 161 पदों को जरूरत के हिसाब दोबारा से निर्धारित किया जाएगा। 

– उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की एक नियमावली के तहत अगर कोई 12वीं फेल है और व्यावासयिक शिक्षा में वह पास होता है तो अगले साल दोबारा 12वीं की परीक्षा में उसे व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा नहीं देनी होगी।

– जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक के रोपवे के लिए कैबिनेट ने पीपीपी मोड में निजी निवेशक के चयन की अनुमति दे दी है।  

– मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में दो बेटियां होने पर प्रति बेटी साढ़े तीन हजार की किट दी जाएगी, इसमें जच्चा बच्चा दोनों के लिए मेडिकल, सामान और पौष्टिक आहार होगा। 50 हजार महिलाओं को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

– महिला प्रौद्योगिकी संस्थान और हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग संस्थान नई टिहरी, एआईसीटीई के सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है।

– पीएम स्वनिधि वेंडर योजना में स्टांप डयूटी माफ कर दी गई है। 10 हजार के लोन पर दशमलव 5 प्रतिशत स्टांप डयूटी लगती थी।

– जमा राशियों घोटाला किया तो जब्त हो जाएगी संपत्ति : केंद्र सरकार ने जमा राशियों के विवाद को लेकर विक्षेप पाबंदी अधिनियम बनाया था। राज्यों को कहा था कि वह नियम बनाएं। उत्तराखंड ने कर्नाटक सरकार के अधिनियम के नियम अपने यहां लागू कर लिए हैं। इसके तहत अगर किट्टी चिट फंड और अन्य मामलों में जमा राशि लेकर कोई भाग जाता है तो ऐसे मामलों में संपत्ति को सीज किया जा सकता है और शिकायत भी की जा सकती है। 2019 में केंद्र सरकार यह कानून लेकर आई थी। 

– राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) भी छोटे औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर सकेगा, कैबिनेट ने दिया अधिकार।

– सितारगंज में प्रस्तावित प्लास्टिक पार्क के लिए भूमि को मंजूरी। 3.23 करोड़ का स्टांप शुल्क माफ।

– अवैध खनन परिवहन भंडारण का निवारण नियमावली में संशोधन प्रस्ताव के तहत मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन। उपसमिति में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह, सुबोध उनियाल और बिशन सिंह चुफाल को किया शामिल।

-आईडीपीएल की भूमि के मूल्यांकन के मामले में मंत्रिमंडल ने बुक एडजस्ट (हिसाब किताब) को मंजूरी दे दी है। पूर्व और वर्तमान में भूमि मूल्यांकन में आ रहे अंतर की वजह से कैबिनेट को यह निर्णय लेना पड़ा।

– गेहूं की खरीद में 1975 रुपये एमएसपी तय। 20 रुपये का बोनस मिलेगा।