Ankita Bhandari Case:-अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य का फिलहाल नहीं होगा नारको पॉलीग्राफ टेस्ट,नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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उत्तराखंड से अंकित भंडारी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को बड़ी राहत देते हुए फिलहाल पुलकित आर्य के नार्को एवं पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश भी दिये। अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

आपको बदा दें कि इस मामले पर सुनवाई वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई। जिसमें कहा गया कि अंकिता भंडारी की हत्या के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी। जिसमें उसने कहा कि जांच अधिकारी ने सक्षम अदालत से उनका नार्को एवं पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी थी। इसके लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोटद्वार ने यह अनुमति दी है।

इस आदेश को उनके द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी,जबकि इस केस के दो अन्य आरोपियों ने टेस्ट कराने की सहमति नहीं दी है और उनपर जांच अधिकारी द्वारा बारबार नार्को एवं पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का दवाब डाला जा रहा है। जबकि वह अपना नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं। जांच के लिए सहमत होना या ना होना उनका संवैधानिक अधिकार है और इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है।

इससे पहले अंकिता की मां सोनी देवी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को डीएम के जरिए पत्र भेजकर डीजीसी जितेंद्र रावत के बजाय केस की पैरवी अन्य किसी भरोसेमंद क्रिमिनल ऑफेंस के वकील की मांग की थी। अंकिता की मां का कहना हैं कि सरकार की ओर से जो वकील अंकिता हत्याकांड देख रहे हैं,उन्हें बदला जाए और उनकी जगह किसी और वकील की नियुक्ति की जाए।