
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चारधाम यात्रा पर सुनवाई के बाद आगामी 18 अगस्त तक रोक लगा दी है। जिसके बाद फिलहाल श्रद्दालु श्री बदरीनाथ, श्री केदारनाथ एवं श्री गंगोत्री-यमुनोत्री की यात्रा पर नहीं आ सकेंगे।

उत्तराखण्ड सरकार ने कोर्ट में तर्क दिया कि वर्तमान में कोरोना का ग्राफ गिरा है एवं संपूर्ण देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। लोगों की आस्था एवं आजीविका चारधाम से जुड़ी है अत:चारधाम यात्रा को शुरू करने की इजाजत दी जाये।
इस पर नैनीताल हाईकोर्ट सहमत नहीं हुआ। सरकार का पक्ष सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा का प्रकरण राज्य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वहां से कोई निर्णय नहीं हुआ है। जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने आगामी 18 अगस्त तक चारधाम यात्रा पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई हाई कोर्ट में आगामी 18 अगस्त को होगी।