उत्तराखंड में कुछ जरूरी छूट के साथ 31 अगस्त तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू

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उत्तराखंड में कुछ जरूरी छूट के साथ कोरोना कर्फ्यू 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। राज्य में 24 अगस्त सुबह 6:00 बजे से 31 अगस्त सुबह 6:00 बजे तक कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके लिए सरकार ने कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइन भी जारी कर दी है।

राज्य में कोरोना कर्फ्यू के बीच कोविड-वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जारी रहेगा। कोविड-19 संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जो कि 72 घंटे से पहले की होनी चाहिए सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन देगा।

राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं आयुष सहित यथावत चलती रहेंगी। मुख्य सचिव डा.एसएस संधु ने आदेश जारी कर कहा है कि बाहरी राज्यों से आने वाले ऐसे व्यक्तियों जिनके अभी तक वैक्सीन के दो डोज नहीं लगे हैं उन्हें 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट या एंटीजन जांच नेगेटिव दिखाने पर ही प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्व की भांति सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे, जबकि होटल व रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुलेंगे।

सार्वजनिक वाहन का राज्य के अंदर एवं बाहरी राज्यों से आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अधीन जारी रहेगा। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन हेतु बाहरी राज्यों से निजी वाहन शासकीय वाहनों में वाहनों की क्षमता के 50% की शर्त का अनुपालन करते हुए मात्र 4 व्यक्तियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर पंजीकरण एवं 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी।