उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगाई रोक एवं कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते बढ़ाने के निर्णय पर शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल क्या कहा,आप भी सुनिए

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एक जुलाई से चमोली जिले के लोग के लिए बदरीनाथ धाम, रुद्रप्रयाग के लोग के लिए केदारनाथ धाम और उत्तरकाशी जिले के लोग के लिए गंगोत्री,यमुनोत्री के दर्शन करने की अनुमति देने वाले उत्तराखंड सरकार के  फैसले पर सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। इसी के साथ ही कोर्ट ने चारों धामों में होने वाली पूजा का लाइव टेलीकास्ट किये जाने के निर्देश भी दिये। 

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद डबराल, अनू पंत की ओर से कोविड काल में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था तथा चारधाम यात्रा की अधूरी तैयारियों से संभावित संक्रमण के बढ़ने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने यह निर्देश दिए है। सोमवार को वर्चुअल सुनवाई में प्रदेश के मुख्य सचिव ओमप्रकाश सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। जिसके बाद यह रोक लगाई गई।

उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू एक हफ्ते और बढ़ा

उत्तराखंड में सरकार ने कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते बढा दिया है।सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते बढ़ाने का निर्णय किया गया है। अब बाजार पांच दिन के बजाय छह दिन गाइड लाइन के अनुसार खुले रहेंगे। पर्यटन नगरी मसूरी और नैनीताल रविवार को खुले रहेंगे,जबकि मंगलवार को बंद रहेंगे।

इसके साथ ही जिम और कोचिंग भी 50 फीसदी क्षमता तक खुलेंगे। कोचिंग में स्कूली बच्चों को नहीं बुलाया जा सकेगा, केवल कैरियर ओरिएंटेड बच्चों को बुलाया जाएगा। इसके अलावा माल और सिनेमाघर फिलहाल बंद रहेंगे।