कुछ जरूरी रियायतों के साथ उत्तराखंड में 15 जून तक बढ़ा कोविड-19 कर्फ्यू

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उत्तराखंड में धीरे-धीरे कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आकंड़ों में उत्तराखंड में 20503 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। देहरादून जिले में 121,हरिद्वार में 67, पिथौरागढ़ में 61, टिहरी में 54, ऊधमसिंह नगर में 26, नैनीताल में 25, उत्तरकाशी में 23, चमोली में 23, पौड़ी में 20, रुद्रप्रयाग में 09, अल्मोड़ा में 07, बागेश्वर में 06 औप  चंपावत में 04 कोरोना संक्रमित मिले हैं।

इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि कुछ रियायतों के साथ 15 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा दी गई है। पिछले हफ्ते की तरह ही परचून और स्टेशनरी व पुस्तकों की दुकानें इस सप्ताह भी दो दिन खुलेंगी, जबकि खाद्य पैकजिंग, रेडीमेड कपड़े की दुकानें एक दिन और शराब की दुकानें तीन दिन खोलने का निर्णय लिया गया है। इन सभी दुकानों के लिए निर्धारित तिथियों पर खुलने का समय सुबह 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक का रखा गया है।

इस अवधि में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दिशा निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिला अधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के संक्रमण की परिस्थिति के आकलन करते हुए फैसला लेंगे। कोविड-19 के मध्य वैक्सीनेशन का कार्यक्रम राज्य भर में जारी रहेगा और लोगों को छूट भी रहेगी। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 में यथासंभव विवाह समारोह आयोजित ना करने की सलाह दी गई है। लेकिन यदि 20 लोगों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है। शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। राज्य में समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी। राज्य में सिनेमा हॉल,शॉपिंग मॉल,व्यापारिक प्रतिष्ठान बाजार,जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान,स्विमिंग पूल,मनोरंजन पार्क,ऑडिटोरियम आदि बंद रहेंगे। समस्त सामाजिक राजनीतिक खेल गतिविधियां मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे।

उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ प्रवेश करना होगा। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैतृक गांव वापस आ रहे प्रवासियों को कोविड-19 की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत वह प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित विलेज कोरेंट इन में 7 दिन तक आइसोलेशन में रहना होगा।

राज्य में कोविड-19 कर्फ्यू में नगर निकाय समस्त सार्वजनिक स्थलों आवासीय क्षेत्रों,बस स्टैंड,रेलवे स्टेशन,बाजार, मंडी आदि भीड़ भाड़ वाले स्थानों को निरंतर सैनिटाइज करना सुनिश्चित करना होगा। कोविड-19 में चिकित्सालय नर्सिंग होम क्लीनिक व टेलीमेडिसिन सेवाएं खुली रहेंगी। डिस्पेंसरी,केमिस्ट,फार्मेसी जन- औषधि केंद्रों सहित दवा की दुकानें,ऑप्टिकल शॉप व मेडिकल उपकरण की दुकानें खुली रहेंगी।

इसी के साथ चिकित्सा प्रयोगशाला,सैंपल संग्रह केंद्र खुले रहेंगे। फार्मास्यूटिकल वह मेडिकल रिसर्च लैब,पशु चिकित्सा,अस्पताल,क्लीनिक,पैथोलॉजी लैब खुले रहेंगे। अस्पतालों में आवश्यक सेवाओं की सुविधा प्रदान करने वाली अधिकृत निजी प्रतिष्ठान जिसमें होम केयर प्रोवाइडर सप्लाई चेन फॉर्म खुले रहेंगे। एंबुलेंस के निर्माण सहित चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण संस्थान खुले रहेंगे। बैंक शाखाएं सुबह 10:00 बजे से 2:00 बजे तक खुले रहेंगे। सहकारी वित्त समितियां खुली रहेंगी। तेल गैस क्षेत्र जिसमें उत्पादों का उत्पादन परिवहन वितरण भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है। जैसे पेट्रोल-डीजल, मिट्टी का तेल रसोई गैस आदि यह सब खुले रहेंगे। राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन और वितरण खुला रहेगा। डाकघर सहित डाक सेवाएं खुली रहेंगी।

कोविड-19 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य के समस्त पीडीएस राशन के सस्ते गल्ले की दुकान है 8 जून से 15 जून तक सुबह 8:00 से 12:00 तक खुली रहेंगी,राशन की दुकान, किराने की सामान की दुकानें 9 जून से 14 जून तक 8:00 बजे से 1:00 बजे तक खुली रहेंगी। स्टेशनरी वह किताबों की दुकान,9 जून व 14 जून को 8:00 बजे से दिन में 1:00 बजे तक खुले रहेंगी। खाद्य पैकेजिंग की दुकानें कपड़ा,रेडीमेड दर्जी की दुकानें,चश्में की दुकान,साइकिल स्टोर,औद्योगिक मशीनरी,मोटर पार्ट्स की दुकान,ड्राई क्लीनर्स की दुकानें 11 जून को 8:00 से 1:00 बजे तक खुली रहेंगी। फोटो कॉपी की दुकानें,टिंबर मर्चेंट की दुकानें 9 जून को 8:00 से 1:00 बजे तक खुली रहेगी। शराब की दुकानें 9 जून 11 जून व 14 जून को 8:00 बजे से 1:00 बजे तक खुली रहेंगी।

उत्तराखंड में सभी मालवाहक वाहनों को राज्य में अंतरराज्यीय आवागमन के लिए सामग्री के परिवहन की अनुमति दी गई है। फल-सब्जी,डेयरी,दूध,मांस चिकन मछली की बिक्री की गतिविधियां हर दिन सुबह 8:00 से 12:00 बजे तक खुली रहेगी। आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में अनुमति नहीं होगी। होटल एवं रेस्टोरेंट रोज खुलेंगे लेकिन इन्हें केवल खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। होटल-ढाबों रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन करना प्रतिबंधित है।

सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पशु चारा बीज उर्वरक अन्य गतिविधियां सुबह 8:00 से 11:00 बजे तक चलती रहेंगी। खाद्य और किराने की वस्तुओं की फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवा प्रदान करने की अनुमति दी गई है। प्रिंट,इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया वाले पत्रकारों एवं आफिस कर्मचारियों को इस दौरान उन्हें छूट दी गई है। वहीं परिवहन को लेकर भी राज्य सरकार ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि राज्य में ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा और सार्वजनिक परिवहन दो तिहाई  क्षमता के साथ चलेंगे।

सार्वजनिक परिवहन का अंतरराज्यीय आगमन के प्रतिबंधित और राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एच ओ पी के अंतर्गत रहेगा। राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊं व कुमाऊं से गढ़वाल यूपी के बॉर्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे,उन्हें कोर्ट परीक्षण के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी आर्म्ड फोर्स के अधिकारी कर्मचारी व परिवार के सदस्यों को कोविड-19 के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। जिला देहरादून,पौड़ी,हरिद्वार,नैनीताल और उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले समस्त यात्रियों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। जनपद हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए बाहरी राज्यों से निजी वाहन शासकीय वाहनों में 50 प्रतिशत की क्षमता का पालन करते हुए आने की अनुमति होगी। ऑटो और टैक्सी को केवल आपातकालीन स्थिति में यात्रा की अनुमति होगी।